नगरीय निकाय एवं त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025
अपर कलेक्टर ने ली राजनैतिक दलों की बैठक
निर्वाचन कार्यक्रम की दी विस्तृत जानकारी
सभा, रैली और जुलूस के लिए अनुमति लेना अनिवार्य
रात्रि 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर पूर्णतः प्रतिबंधित
नगरीय निकाय के लिए नाम निर्देशन 28 एवं त्रि-स्तरीय पंचायत के लिए 27 से 3 फरवरी तक
नारायणपुर, 22 जनवरी 2024 छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 20 जनवरी 2025 को नगरीय निकाय निर्वाचन तथा त्रिस्तरीय पंचायत के आम निर्वाचन 2025 के लिए कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही नारायणपुर जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। अपर कलेक्टर ने बीरेन्द्र बहादुर पंचभाई ने जिला कार्यालय के सभा कक्ष में राजनैतिक दलों की बैठक लेकर निर्वाचन कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। अपर कलेक्टर ने बताया कि जिले के नगरीय निकाय निर्वाचन दलीय आधार पर ईव्हीएम के माध्यम से मतदान संपन्न कराया जाएगा एवं त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन मतदान पत्र के माध्यम से चुनाव कराया जाएगा। नगरपालिका क्षेत्र के मतदान केंद्रों के लिए ईव्हीएम, व्हीव्हीपैट सहित अन्य प्रचार सामग्री का वितरण एवं जमा शासकीय ंबालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में किया जाएगा। नगरीय निकाय चुनाव के लिए सामग्री का वितरण स्ट्रांग रूम से किया जाएगा। निर्वाचन के दौरान नारायणपूर में मतदान का कार्य अधिकारियों द्वारा संपन्न कराया जाएगा।
अपर कलेक्टर पंचभाई ने उपस्थित राजनीतिक दलो से आदर्श आचार संहिता के दायरे में गतिविधियां संचालित करने एवं सोशल मीडिया पर कोई भी आपत्ति जनक सामग्री पोस्ट नहीं करने का आग्रह किया। मतदान के लिए फोटोयुक्त दस्तावेजों का उपयोग करने की जानकारी दी गई, जिसमें आधार, पेन कार्ड, मतदान पहचान पत्र, ड्राविंग लाईसेंस जैसे दस्तावेज आवश्यक होंगे।
नगरीय निकाय हेतु 22 से 28 जनवरी तक नाम निर्देशन जमा कर सकेंगे और 29 जनवरी को नामांकन जांच किया जाएगा। उम्मीदवार 31 जनवरी को नाम वापसी कर सकंेगे। 11 फरवरी को नगरीय निकाय में मतदान किया जाएगा तथा 15 फरवरी को परिणाम घोषित किया जाएगा। इसी प्रकार त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नाम निर्देशन 27 से 03 फरवरी तक जमा कर सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच 04 फरवरी को किया जाएगा। उम्मीदवार 06 फरवरी को नाम वापसी कर सकेंगे। त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जिले में मतदान पहला चरण में 17 फरवरी और दूसरा चरण 23 फरवरी को होगा, इसके लिए मतगणना 18 और 24 फरवरी को किया जाएगा। नगरीय निकाय पार्षद के लिए 21 वर्ष से अधिक और अध्यक्ष के लिए 25 वर्ष से अधिक आयु होना अनिवार्य है। इसी प्रकार सरपंच एवं पंच के लिए 21 से अधिक आयुवर्ग होना अनिवार्य है।
नारायणपुर जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र में रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जाना अथवा करवाया जाना निषिद्ध किया गया है। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग, प्रचार करने के लिए वाहनों पर एवं चुनावी सभाओं में जहां निर्वाचन संपन्न होना है वहां प्रातः 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही सक्षम अधिकारी के अनुमति पश्चात किया जा सकेगा। किंतु ऐसे ध्वनि विस्तारक यंत्र साधारण किरम के होंगे एवं मध्यम आवाज में ही प्रयोग किये जायेंगे। लोक परिशांति को देखते हुए लम्बे चोंगे वाले लाउडस्पीकर का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है। वाहनों एवं चुनावी सभाओं में एक से अधिक लाउडस्पीकर समूहों में लगाया जाना भी प्रतिबंधित किया जाता है। उपयोग से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से लिखित पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन ना हो यह भी अनुमति प्राप्तकर्ता सुनिश्चित करेंगे। नारायणपुर जिला अंतर्गत सभी क्षेत्रों में प्रातः 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर सामान्यतः किया जा सकता है, परन्तु शैक्षणिक संस्थाओं, चिकित्सालय, नर्सिंग होम, न्यायालय परिसर, शासकीय कार्यालय, छात्रावास, नगरपालिका परिषद्, जनपद पंचायत एवं किसी अन्य स्थानीय निकाय कार्यालय, बैंक, पोस्ट ऑफिस, दूरभाष केन्द्र आदि से 200 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सामान्य स्थिति में भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है।
कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा और नहीं आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह बिना सक्षम प्राधिकारी के अनुमति न तो कोई सभा करेगा, न कोई रैली या जुलूस निकाल सकेगा और न ही कोई धरना देगा। यह आदेश उन शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों पर लागू नही होगा, जिन्हें अपने कार्य सम्पादन के लिये लाठी या अस्त्र रखना आवश्यक है। यह आदेश उन शासकीय कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें चुनाव व मतदान के दौरान, कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हे शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था तथा लंगड़ापन होने के कारण सहारे के रूप में लाठी रखना आवश्यक होता है। आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्त्ति, दल भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत दण्डनीय होगा।
जिला सीमा क्षेत्र में आग्नेय अस्त्र लायसेंसियों को आयुध अधिनिमय 1959 की धारा 17 उपधारा (3) के उप क्लाज (बी), धारा-21 के तहत् निर्देशित किया गया है कि वे अपने अपने आग्नेय अस्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस स्टेशन में 07 दिवस के भीतर जमा करेें, इसके अतिरिक्त लायसेंसी अपने शस्त्र जिला नारायणपुर नगर के शस्त्र डीलर, जिनके पास शस्त्र डिपोजिट करने अनुज्ञप्ति है, वहां जमा कर सकते है, जो व्यक्ति शस्त्र डीलर के पास शस्त्र जमा करते है, उसकी सूचना भी संबंधित थाने में प्रदान करेंगें ताकि चुनाव प्रक्रिया के दौरान भय एवं आतंक का वातावरण न हो सके तथा इन अस्त्रों के दुरूपयोग होने से रोका जा सके। संबंधित शस्त्र डीलर थानेवार जानकारी तैयार कर संबंधित थाने एवं जिला दण्डाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करेंगें। यह आदेश जिले में निवासरत सभी लायसेंसी तथा बाहर के जिले से आये लायसेंसी पर भी लागू होगा। सभी लायसेंसी आचार संहिता समाप्त होने के उपरांत अपने शस्त्र वापस प्राप्त कर सकेंगें।
बैठक में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि संध्या पवार, नरेन्द्र मैश्राम, इंद्र प्रसाद बघेल, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रतिनिधि संजय राय, जय वट्टी, विजय सलाम, एडीसनल एसपी सुशील कुमार नायक, एसडीएम गौमत पाटिल, डिप्टी कलेक्टर डॉ. सुमित गर्ग सहित जनप्रतिनिधिगण मौजूद थे।
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