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नारायणपुर: जिले में धारा 144 प्रभावशील, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

राजनैतिक दलों से संबंद्ध व्यक्तियों, समस्त अभ्यर्थियों एवं समस्त शासकीय सेवकों को आचार संहिता का पालन करने के निर्देश

न्यूज़ बस्तर की आवाज़@ नारायणपुर, 09 अक्टूबर 2023 – भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा आगामी छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 की घोषणा कर आयोग द्वारा आगामी निर्वाचन के निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपादित करने के उद्देश्य से सभी राजनीतिक दलों, अभ्यार्थियों एवं शासकीय सेवकों के लिये आदर्श आचरण संहिता लागू की गई है। आचरण संहिता का कड़ाई से पालन करना आवश्यक है, ताकि निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से निर्वाचन का कार्य सम्पन्न हो सके। निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-144 (1) ए, 144 (2) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अजीत वसंत द्वारा जिले के अंदर सभी राजनैतिक दलों से संबंद्ध व्यक्तियों, समस्त अभ्यर्थियों एवं समस्त शासकीय सेवकों को निर्वाचन आदर्श आचरण संहिता का पालन करने निर्देशित किया गया है।

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