नारायणपुर: मालक परिवहन संघ के एक दिवसीय चक्काजाम एवं बंद का हुआ व्यापक असर, जिला प्रशासन ने तत्काल निक्को प्रबंधक, ट्रांसपोर्टर एवं परिवहन कार्य से जुड़े परिवहन संघ की बुलाई आपात बैठक, जिला प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद मुख्य बिंदुओं में लिखित एवं मौखिक सहमति के बाद मालक परिवहन संघ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल स्थगित की
नारायणपुर दिनांक 04/01/2025 को नारायणपुर मालक परिवहन संघ अपने 10 सूत्रीय मांगो को लेकर जिला प्रशासन द्वारा निको जायसवाल कम्पनी, नारायणपुर परिवहन संघ, दंतेश्वरी कल्याण समिति छोटेडोंगर, स्वास्तिक ट्रांसपोर्टर जिसमें जिला प्रशासन के अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र बहादुर पंचाभाई, श्री सुशील नायक, श्री सनत कुमार जांगड़े, श्री दिनेश कुमार चन्द्रा, श्री रूपसाय सलाम, श्री बृजमोहन देवांगन, श्री पंकज जैन, के समक्ष निम्नलिखित बिन्दुओं पर मौखिक एवं लिखित सहमति हुई –
1) लोडिंग में 70 प्रतिशत नारायणपुर जिला, जिसमें प्रभावित सात पंचायत छोटेडोंगर, रायनार, राजपुर, चमेली, बड़गाँव, धनोरा, आतरृगाँव के गाड़ियों को लोडिंग एवं अतिरिक्त पेमेंट की सुविधा की बात कही गयी है बाकि 11 पंचायत की गाड़ियाँ नारायणपुर जिले की बाकि गाड़ियों की तरह ही लोडिंग और पेमेंट की व्यवस्था रहेगी। अतः 30 प्रतिशत ट्रांसपोर्टर को दैनिक लोडिंग में हिस्सा रहेगा।
2) जितनी दैनिक लोडिंग की संख्या निको द्वारा दी जाएगी, यह सारी गाड़ियाँ उतनी ही संख्या में नारायणपुर मालक परिवहन संघ के कर्मचारी द्वारा एन्ट्री करवा कर भेजी जायेगी।
3) अपने 7 पंचायतों की गाड़ियों का लिस्ट नारायणपुर मालक परिवहन संघ को साथ में 11 पंचायतों की गाड़ियों की लिस्ट भी 2 दिनों के भीतर उपलब्ध करवायेगी।
4) अतिरिक्त टोल के लिए 1 अप्रैल 2025 को पुनः बैठक कर संबंधित अधिकारी द्वारा निराकरण किया जाएगा।
5) बारिश के दौरान समिति व परिवहन संघ नारायणपुर व 11 पंचायत के द्वारा परिवहन का कार्य किया जाएगा। अतिरिक्त माल होने की दशा में ट्रांसपोर्टर के द्वारा भी माल का परिवहन किया जाएगा।
6) गेट पास नारायणपुर मालक परिवहन संघ के कर्मचारी द्वारा काटा जायेगा, जिसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा।
7) मालक परिवहन संघ की गाड़ियों के लिये आरक्षित जगह उपलब्ध कराने एवं 7 पंचायत के गाड़ियों के बाद द्वितीय प्राथमिकता नारायणपुर मालक परिवहन संघ एवं 11 पंचायत को देने की व्यवस्था परिवहन विभाग एवं पुलिस विभाग व निको के गार्ड के द्वारा व्यवस्था की जायेगी।
8) पुलिस विभाग व परिवहन विभाग के द्वारा प्रभावित क्षेत्र में पड़ने वाले स्कूल के समय में नो एंट्री के लिए सूचित किया जायेगा।
9) महिने के 5 तारिख तक ट्रांसपोर्टिंग का भाड़ा ट्रांसपोर्टर द्वारा यूनियन व 7 पंचायत (समिति) व 11 पंचायत को किया जाएगा।
10) अगर प्रभावित 7 पंचायत के किसी भी सदस्य द्वारा बाहर की गाड़ियाँ एग्रीमेंट के तहत चलाता हुआ पाया जाएगा तो उसके ऊपर प्रशासन के द्वारा समिति भंग करने की कार्यवाही की जाएगी।