आईईडी विस्फोट की घटना में शामिल 03 माओवादियों को पकड़ने में मिली नारायणपुर पुलिस को सफलता।
दिनांक 04.04.2025 को ग्राम मरकुड़-जड्डा के जंगल में हुआ था आई ई डी विस्फोट की घटना। नक्सली आईईडी के चपेट में आने से ग्रामीण राजेश उसेण्डी की मृत्यु व रामलाल कोर्राम हुए थे घायल।
आरोपीगण कुतुल एरिया कमेटी अन्तर्गत सक्रिय सहयोगी के रूप में थे कार्यरत।
मामला थाना कोहकामेटा का।
🟪 पुलिस अक्षीक्षक श्री प्रभात कुमार (भा.पु.से.), श्री रोबिनसन गुड़िया (भा.पु.से.) अति. पुलिस अधीक्षक नारायणपुर के नेतृत्व में नारायणपुर पुलिस के द्वारा एक ओर नक्सल विरोधी माड़ बचाव अभियान संचालित किया जा रहा है वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में शांति सुरक्षा कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए आपराधिक तत्वों पर कड़ी रखकर उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जा रही है।
🟪 04 अप्रैल 2025 को थाना कोहकामेटा क्षेत्रान्तर्गत कानागांव निवासी राजेश उसेण्डी एवं रामलाल कोर्राम एवं आसपास गांव के लगभग 25 से अधिक ग्रामीण फलझाड़ू तोड़ने ग्राम मरकुड़-जड्डा जंगल पहाड़ की ओर गये थे कि नक्सली द्वारा पूर्व में लगाये प्रेसर आईईडी के चपेट में राजेश उसेण्डी एवं रामलाल कोर्राम आने से गंभीर रूप से घायल हुए थे जिसे उपचार हेतु नारायणपुर लाया जा रहा था जिसमें राजेश उसेण्डी की मृत्यु हो हो गई और घायल रामलाल कोर्राम को अस्पताल में भर्ती किया गया। उक्त घटना में संलिप्त माओवादी बन्डू धुरवा उर्फ सोनू, झुरू महाय एवं जूरू नुरेटी को नारायणपुर पुलिस को पकड़ने में सफलता मिली है।
🟪 उक्त घटना पर थाना कोहाकामेटा में मामला दर्ज किया जाकर अनुसंधान में लिया गया। प्रकरण के अनुसंधान के दौरान उक्त आरोपियों को नारायणपुर पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर मनोवैज्ञानिक तरीके / हिकमतअमली से पूछताछ करने पर अपराध कबूल करने पर आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
गिरफ्तार आरोपी
1-बन्डू ध्रुर्वा उर्फ सोनू पिता स्व. आवड़े राम ध्रुर्वा उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम मरकुड़ थाना कोहकामेटा जिला नारायणपुर (छ.ग.)।
2-झुरू महाय पिता स्व. इरपा महाय उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम मरकुड़ थाना कोहकामेटा जिला नारायणपुर (छ.ग.)।
1- जुरू नुरेटी पिता लिमसू नूरेर्टी उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम करकाबेड़ा थाना कोहकामेटा जिला नारायणपुर (छ.ग.)
आपराधिक प्रकरणः-
थाना कोहकामेटा अपराध क्रमांक- 15/2025 धारा 191(2), 191(3), 190, 103, 109 बीएनएस 25, 27 आर्म्स एक्ट 3, 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम ।