ग्रामसभा की बैठक का आयोजन 27 नवम्बर को
नारायणपुर, 26 नवम्बर 2024 छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र 24 मार्च 2008 के निर्देशानुसार निर्धारित तिथियों 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त एवं 02 अक्टूबर के अतिरिक्त प्रतिवर्ष माह जून एवं नवम्बर में सुविधाजनक तिथियों में प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा का आयोजन अनिवार्य रूप से कराये जाने के निर्देश हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय एवं उनके आश्रित ग्रामों में ग्रामसभा का आयोजन करने के लिए एक समय सारिणी तैयार कर लिया गया है एवं स्थानीय आवश्यकता अनुसार अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विशेष जिम्मेदारी दिया गया है। 27 नवम्बर 2024 से आयोजित विशेष ग्रामसभा में निम्न बिन्दुओं पर विशेष रूप से चर्चा किया जाएगा।
ग्राम सभा की पूर्व बैठक में पारित संकल्पों के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन, पंचायतों के विगत तिमाही के आय-व्यय की समीक्षा एवं अनुमोदन किया जाएगा। पिछली छःमाही में विभिन्न योजनाओं से स्वीकृत कार्य के नाम, प्राप्त राशि, स्वीकृत राशि, व्यय राशि एवं कार्य की अद्यतन स्थिति का वाचन किया जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत ग्राम पंचायतों में ग्रामीण परिवारों द्वारा रोजगार की मांग तथा उपलब्ध कराये गये रोजगार की स्थिति की समीक्षा किया जाएगा। सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण एवं सत्यापन के संबंध में कार्यवाही किया जाएगा। हितग्राहियों का जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए पंचायतों द्वारा वितरित खाद्यान्न एवं उसके लाभान्वितों के नामों का वाचन किया जाएगा। जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन से संबंधित प्रकरणों के लंबित, निराकृत एवं वितरित प्रमाण पत्रों की जानकारी दिया जाएगा। मौसमी बीमारियों के निदान एवं निवारण पर चर्चा करना एवं उससे निपटने चिकित्सकीय सुविधाओं का अवलोकन करना एवं इस संबंध में जागरूकता फैलाना। ग्राम पंचायतों में अनिवार्य कर के आरोपण एवं वसूली के प्रगति की समीक्षा किया जाएगा। पंचायतों के वर्तमान पदाधिकारियों तथा अधिकारी एवं कर्मचारियों जिनसे पंचायतों के लेखा हिसाब लेना है, अथवा बकाया राशि है उनके नामों का वाचन। राज्य की समस्त सड़को पर, मवेशियों (आवारा एवं पालतू) के कारण हो रहे दुर्घटनाओं में जान-माल की क्षति को रोकने हेतु ग्राम पंचायतों क्षेत्र से गुजरने वाली समस्त सड़कों राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग तथा मुख्य जिला मार्गाे के संबंध में सभी संभव उपायों एवं प्रभावी व्यवस्था की चर्चा करना, आमजनों में जागरूकता बढ़ाना एवं अपने मवेशियों को सड़कों पर खुले नहीं छोड़ने का संकल्प पारित करना तथा सड़कों पर खुला छोड़े जाने घर छ.ग. पंचायत अधिनियम, 1993 के. प्रावधानों के तहत् जुर्माना शास्ति अधिरोपित करना, वित्तीय वर्ष 2025-26 की ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) निर्माण आयोजित ग्राम सभा के पूर्व ड्राफ्ट कार्य योजना पर चर्चा व पूर्व वित्तीय वर्ष की कार्ययोजना की समीक्षा आयोजित ग्राम सभा में किया जाएगा। (GPDP) वित्तीय वर्ष 2025-26 निर्माण हेतु 02 ग्राम सभा का आयोजन किया जाना है। प्रथम ग्राम सभा 02 अक्टूबर 2024 को होगी, जिसकी सूची 30 सितम्बर 2024 के पूर्व (GPDP) में किया जाना होगा। 17 सितम्बर 2024 से 02 अक्टूबर 2024 महात्मा गांधी की जयंती स्वच्छ भारत दिवस तक स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया गया। स्वच्छ ही सेवा अभियान के दौरान साफ-सफाई, जनभागीदारी, सफाई मित्र स्वच्छता शिविर अंतर्गत विभिन्न गमिविधियों के आयोजन पर कार्यवाही किया जाएगा। ओ.डी.एफ. प्लस मॉडल ग्रामों के प्रस्ताव का ग्राम सभा में अनुमोदन किया जाएगा, शौचालय विहीन पात्र परिवारों का चिन्हांकन एवं पात्र परिवारों की सूची का अनुमोदन, स्वच्छाग्रही समूहों के माध्यम से घर-घर एवं संस्थाओं से कचरा संग्रहण एवं प्रबंधन पर चर्चा, स्वच्छता शपथ (प्रारूप संलग्न), हमारा शौचालय हमारा सम्मान अंतर्गत 19 नवम्बर 2024 से 10 दिसम्बर 2024 तक विभिन्न स्वच्छाता कार्यक्रमों का ग्राम पंचायतों में आयोजन किया जाएगा। मरम्मत योग्य सामुदायिक शौचालयों का सुधार कार्य एवं समस्त समुदायिक शौचालयों में जल की उपलब्धता सुनिश्चित् किया जाएगा। तंबाकू मुक्त ग्राम पंचायत बनाये जाने के संबंध में मार्गदशिका का वाचन एवं चर्चा किया जाएगा। एच.आई.व्ही. एवं एड्स के रोकथाम के लिए ग्राम सभा में जनजागरूकता हेतु चर्चा किया जाएगा। राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस अंतर्गत स्वास्थ्य एवं पोषण का स्तर, एनीमिया का रोकथाम, बौद्धिक विकास के संबंध में ग्राम पंचायत में मुनादी कराने एवं प्रतिनिधियों के सहयोग के संबंध में ग्राम सभा में चर्चा किया जाएगा। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने हेतु ग्राम सभा में बाल विवाह के रोकथाम पर निर्णय लिया जाएगा एवं प्रचार-प्रसार किया जाएगा। ग्राम सभा की बैठक आयोजन हेतु नोडल अधिकारी, दल प्रभारी एवं सदस्य का गठन किया जाएगा। जिस ग्राम पंचायत में सचिव अतिरिक्त प्रभार में है, उस स्थिति में नोडल अधिकारी ग्रामसभा की कार्यवाही सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें |