उत्कृष्ट हिन्दी माध्यम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विधिक सेवा प्राधिकारण का किया गया आयोजन
नारायणपुर, 11 दिसंबर 2024 प्रधान जिला सत्र न्यायधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोंडागांव उत्तरा कुमार कश्यप, सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण कोंडागांव सुश्री गायत्री साय और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नारायणपुर हरेंद्र सिंह नाग के आदेशानुसार 10 दिसम्बर को स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट हिन्दी माध्यम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। रिटेनर अधिवक्ता चंद्रप्रकाश कश्यप के द्वारा छात्र छात्राओं को मानव अधिकार, संविधान में प्रदत्तमूल अधिकार के बारे में जानकारी दिया गया। उन्होंने जानकारी दिया कि व्यक्ति के जीवन स्वतन्त्रता प्रतिष्ठा के विरुद्ध किया अपराधा आता हैं, मानव अधिकार के लिए घटना के एक वर्ष भीतर राज्य मानव अधिकार आयोग में कर सकते हैं।
जेल अभिरक्षा में थाना के अभिरक्षा में किसी व्यक्ति प्रताड़ित होता है या उसकी मृत्यु हो जाती हैं, शैक्षणिक संस्थाओं पर रैगिंग, बालविवाह अवरोध, टोनही प्रताड़ना से प्रताड़ित व्यक्ति मानव अधिकार के अंतर्गत आता हैं। पॉक्सो एक्ट, गुड टच बैड टच, चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर 1098, राज्य विधिक सेवा नंबर 15100, हिंदू विधि के अंतर्गत पुत्र पुत्री का पैतृक संपति पर बराबर का अधिकार है के संबंध में छात्र छात्राओं को विधिक जानकारी दिया गया। अधिकार मित्र घासीराम नेताम के द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत निशुल्क अधिकवक्त प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के संबंध में विधिक जानकारी दिया गया। शिविर में प्राचार्य एवं शिक्षक शिक्षिकागण एवं बच्चे उपस्थित रहें।