अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर अधिकारों के संबंध में दी गई विधिक जानकारी
नारायणपुर, 01 मई 2025 अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोंडागांव,श्रीमती किरण चतुर्वेदी व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोंडागांव सुश्री गायत्री साय के आदेशानुसार में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नारायणपुर कु. प्रतिभा मरकाम के मार्गदर्शन में रिटेनर अधिवक्ता श्री चन्द्र प्रकाश कश्यप* के द्वारा 01 मई को नगर पालिका परिषद नारायणपुर में मजदूरों के हितों के संबंध में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस शिविर का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों को उनके वैधानिक अधिकारों एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं एवं विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना रहा। *श्री*चन्द्र प्रकाश कश्यप रिटेनर अधिवक्ता* ने मजदूरों को संबोधित करते हुए कहा कि 1 मई को श्रम दिवस मनाया जाता है। व सभी को कानून के समक्ष समान अधिकार प्राप्त है और उन्हें अपने अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार है। उन्होंने श्रमिकों को शोषण से बचने के लिए कानूनी उपायों की जानकारी दी।
इ ने भी संबोधित करते हुए कहा कि 1 मई को श्रम दिवस मनाया जाता है। व हर श्रमिकों को संविधान द्वारा समान अधिकार दिया है यदि कोई 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी में लगाता है तो वह गैर कानूनी है ऐसे करने पर कठोर सजा का प्रावधान तय किया गया है इसके साथ ही न्यूनतम मजदूरी, सुरक्षित कार्यस्थल ,रोजगार गारेंटी ,मनरेगा , श्रमिक कल्याण योजना , मजदूरों के हितों को देखते हुए उनको न्याय मिलने हेतु श्रम न्यायालय का निर्माण किया गया है ताकि मजदूरों के साथ हो रहे अत्याचारों की रोकथाम कि जायें और उन्हे सही न्याय मिल सके। और सामाजिक सुरक्षा एवं नालसा द्वारा चलाये जा रहे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवाएं तथा दिनांक 10 मई 2025 को आयोजित नेशनल लोक अदालत की जानकारी दी गई और कई अधिकारों के बारे में भी श्रमिकों को अवगत कराया गया।