आईईडी ब्लास्ट करने की घटना में शामिल एक नक्सल सहयोगी को पकड़ने में कोहकामेटा पुलिस एवं डी आर जी बल को मिली सफलता
ग्राम जद्दा–मरकुड पहाड़ी पगडंडी मार्ग पर सुरक्षा बल को बम विस्फोट कर नुकसान पहुंचाने की नियत से लगाए आई ई डी में ग्रामीण की मौत की घटना में आरोपी था शामिल
आईईडी की चपेट में आने से 01 ग्रामीण की मौत व 01 ग्रामीण घायल हुआ था घायल
आरोपी विगत 3 वर्षो से कुतुल एरिया कमेटी नक्सली संगठन करकाबेड़ा सी.एन.एम कमांडर के रूप में था सक्रिय
मामला थाना कोहकामेटा का
🟪 ज्ञात हो कि थाना कोहकामेटा के अंतर्गत ग्राम जडडा– मरकुड पहाड़ी पगडंडी मार्ग पर नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बल को जान से मारने की नियत से आईईडी प्लांट किए थे जिसमें कानागांव के एक ग्रामीण की पैर पड़ने से मौके पर मौत हो गया साथ ही पीछे चल रहे ग्रामीण घायल हो गया था आरोपियों की लगातार तलाश पुलिस के द्वारा किया जा रहा था कि मुखबिर के जरिए आरोपी का नारायणपुर में होना पता चला जिसे अभिरक्षा में लिया पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार किया गया और अपना पूरा नाम मंगतू राम उसेंडी पिता स्व. राजू उसेंडी उम्र 23 निवासी ग्राम करकाबेड़ा थाना कोहकामेटा का होना बताये
🟪 आरोपी को थाना कोहकामेटा लाकर मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करने पर 2022 से से कुतुल एरिया कमेटी नक्सली संगठन में करकाबेड़ा सी.एन.एम कमांडर का काम करना, गांव वालो को नक्सलवादी विचारधारा से प्रेरित करना, पुलिस पार्टी को नुकसान पहुंचाना, रेकी करना, नक्सल सहयोगी के रूप मे आईईडी लगाने की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। साथ ही बताया गया कि थाना कोहकामेटा क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 05.04.2025 को ग्राम जडडा मरकुड पहाड़ी पगडंडी मार्ग पर पुलिस पार्टी को जान से मारने के लिए आईईडी बम लगाया था जिसमें ग्रामीण का पैर पड़ने से घटनास्थल पर ही मौत हो गया साथ पीछे चल रहे ग्रामीण घायल हो गया था । कुतुल एरिया कमेटी के नक्सली संगठन में अरुण, रतन, वेशु, नरेश विजय एवं अन्य नक्सल सहयोगियों के साथ बम लगाने व रेकी करने की घटना में शामिल रहा था। इन आरोपियों की पता तलाश की जा रही है
🟪 आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
गिरफ्तार आरोपी
1 – मंगतू राम उसेंडी पिता स्व. राजू राम उम्र 24 वर्ष जाति माडिया निवासी कड़काबेड़ा थाना कोहकामेटा जिला नारायणपुर (छ.ग.)
आपराधिक प्रकरणः-
थाना कोहकामेटा अपराध क्रमांक- 09/2025 धारा 191(2),191(3),190,109,103, भा.न्या.सं. 3, 5 वि.प.अधिनियम, 25, 27 आर्म्स अधि 10,13(1),16,20,38(2),39(2) वि.वि.क्रि.क.नि.अधि.।