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कांग्रेसी नेता कवासी लखमा की मुस्किले बढी, आचार संहिता मामले 3 FIR दर्ज

छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक एवं लोकसभा उम्मीदवार कवासी लखमा के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में 2 और मामले दर्ज किए गए हैं।

जिला प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि कवासी लखमा पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में मिरतुर पुलिस थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं पुलिस और प्रशासन के खिलाफ बयान देने के आरोप में कांग्रेस नेता के खिलाफ कुटरू पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी की शिकायत पर मामले दर्ज किए गए हैं।

लखमा के खिलाफ अब तक आचार संहिता के उल्लंघन के 3 मामले दर्ज किए जा चुके हैं।

सुकमा जिले के कोंटा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले और भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली पिछली कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे लखमा को पार्टी ने बस्तर लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा है। बीजापुर जिला बस्तर लोकसभा क्षेत्र में आता है।

नहीं ली थी सभा की अनुमति : अधिकारी ने बताया कि चुनाव अधिकारी की शिकायत के अनुसार लखमा ने 8 अप्रैल की शाम को सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लिए बिना मिरतुर में एक सभा की और प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की।

उन्होंने बताया कि उसी दिन लखमा ने कुटरू क्रिकेट मैदान में एक सभा की और पुलिस और जिला प्रशासन के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की।

इन धाराओं के मुकदमा : अधिकारी ने बताया कि लखमा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है।

इससे पहले सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कर प्रधानमंत्री के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए लखमा की उम्मीदवारी रद्द करने की मांग की थी।

इससे पहले उनके खिलाफ पिछले महीने बस्तर जिले के मुख्यालय जगदलपुर में एक मंदिर के बाहर लोगों को कथित तौर पर नकदी बांटने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था।

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