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अवैध गौण खनिज परिवहन करते 6 वाहन जप्त कर कड़ी कार्यवाही की गई

कलेक्टर विजय दयाराम के.के निर्देशानुसार जिला खनिज जांच दल द्वारा 20 एवं 21 मई 2024 को बस्तर जिले के अंतर्गत नगरनार, मालगांव, बजावण्ड, बनियागांव, कोडे़नार एवं कामानार क्षेत्र का औचक निरीक्षण में खनिज रेत के अवैध परिवहन और उत्खनन कर रहे 6 वाहनों पर प्रकरण दर्ज करते हुए पुलिस अभिरक्षा में दी गई है। जिला खनिज अधिकारी शिखर चेरपा ने इस बारे में बताया कि जिले के उक्त क्षेत्रों में खनिज जांच दल द्वारा 20 एवं 21 मई को निरीक्षण के दौरान अनिल मौर्य पोटानार वाहन टिप्पर सीजी 26 सी 0130, मंगलराम बड़ांजी वाहन टिप्पर सीजी 17 केआर 5210, अजय कुमार कश्यप उलनार वाहन टिप्पर सीजी 17 केजे 8611, महेश मौर्य सिंघनपुर वाहन हाईवा सीजी 17 केएक्स 9746, रामसाय बघेल तुसेल वाहन टिप्पर सीजी 17 एच 2767 तथा हिरण पुजारी कोटपाड वाहन हाईवा सीजी 17 केएन 7309 को गौण खनिज रेत के अवैध परिवहन-उत्खनन करते पाए जाने पर खनिज मय वाहनों को जप्त कर पुलिस अभिरक्षा में सौंपते हुये वाहन मालिकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जा रहा है।

उक्त कार्यवाही में जिला खनिज जाच उड़नदस्ता दल के खनि निरीक्षक मिदुल गुहा तथा खनि सिपाही डिकेश्वर खरे, सीताराम, जलंधर बघेल एवं विकास नायक शामिल थे। उपरोक्त प्रकरणों में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियमावली 2015 के नियम 71 तथा खान एवं खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 की धारा 21 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी। पूर्व में भी जिले के खनिज ठेकेदारों, खनिज उत्खननकर्ताओं और परिवहनकर्ताओं को निर्देशित किया गया है कि बिना वैध अभिवहन पास एवं वैध अनुमति के खनिजों का उत्खनन एवं परिवहन करना दण्डनीय अपराध है। इसके बावजूद उक्त कृत्य करने के परिणामस्वरूप यह दंडात्मक कार्यवाही की जा रही है। जिले में गौण खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के नियंत्रण के लिए सतत निगरानी रखी जाकर लगातार कार्यवाही जारी रहेगी।

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