निर्वाचन के दौरान शासकीय विभागों एवं कर्मियों से अपनी जिम्मेदारी सही प्रकार से निभाने के निर्देश
नारायणपुर, 26 दिसंबर 2024 छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिकाआंे (नगर पंचायत, नगर पलिका परिषद और नगरपालिक निगम) एवं त्रिस्तरीय पंचायतों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता संबंधित क्षेत्रों में लागू कर दी जाएगी। आयोग द्वारा शासकीय विभागों एवं उनके अधीन सार्वजनिक उपक्रमों, मण्डलों, निगमों के कर्मियों से अपेक्षा है कि वे निर्वाचन कार्यक्रम घोषणा दिनांक से निर्वाचन परिणामों की घोषणा दिनांक तक आदर्श आचरण संहिता का पालन करेंगे। छत्तीसगढ़ शासन की यह मंशा है कि स्थानीय निकायों के निर्वाचन लोकतांत्रिक तरीके से निर्विघ्न सम्पन्न हों। शासकीय विभागों एवं उनके कर्मियों के आचरण से निर्वाचन की निष्पक्षता पर किसी तरह की शंका की स्थिति निर्मित नहीं होनी चाहिए। उम्मीदवारों के साथ-साथ शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आदर्श आचरण संहिता की पुस्तिका आयोग द्वारा पृथक से प्रसारित की गई है। उसके अनुरूप निर्वाचन के दौरान शासकीय कार्य का निर्वहन किया जाएगा। यदि आदर्श आचरण संहिता से संबंधित किसी विषय पर तत्कालिक निर्णय लेना आवश्यक हो तो छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग से विधिवत परामर्श कर निर्णय लिया जाएगा। सभी से पुनः अपेक्षा की जाती है कि स्थानीय निर्वाचन, त्रिस्तरीय निर्वाचन के संदर्भ में जारी आदर्श आचरण संहिता का पालन करना सुनिश्चित करेंगे।
सामान्य वर्ष 2024-25 में त्रिस्तरीय पंचायतों और नगरीय निकायों के आम निर्वाचन सम्पन्न होने जा रहे हैं। इस निर्वाचन में कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी सही प्रकार से निभाएं। निर्वाचन कार्य के लिए राज्य सरकार के कार्यालयों के बहुत से कर्मचारियों को नियोजित किया जाएगा। प्रत्येक विभाग के भरपूर सहयोग के बगैर चाहे वह कर्मचारी के रूप हो वाहन एवं अन्य संसाधनों के रूप में हो, यह कार्य सुचारू ढंग से संपन्न नहीं हो सकता। शासकीय कर्मचारियों को निर्वाचन में बिल्कुल निष्पक्ष रहना चाहिए। यह आवश्यक है कि जनता को उनकी निष्पक्षता का विश्वास हो।
उन्हें ऐसा कोई कार्य नही करना चाहिए जिससे ऐसी शंका भी हो कि वे किसी दल या उम्मीदवार की मदद कर रहे हैं। शासकीय कर्मचारियों को किसी भी प्रकार से निर्वाचन अभियान या प्रचार में भाग नहीं लेना चाहिए। उन्हें यह देखना चाहिए कि सरकार में उनकी हैसियत या उन्हें प्रदत्त अधिकारों का लाभ कोई दल या उम्मीदवार न ले सके। किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन के लिए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से कार्य करना छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 अखिल भारतीय सेवाए (आचरण) नियम, 1968 के प्रावधानों के विपरीत है। निर्वाचनों से सम्बद्ध अधिकारी, कर्मचारी न तो किसी अभ्यर्थी के लिए कार्य करेंगे और न ही मत देने हेतु किसी प्रकार का प्रभाव डालेंगे। इसके अतिरिक्त कोई शासकीय सेवक निर्वाचन अभिकर्ता मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। निर्वाचनों के संचालन के लिए नियोजित समस्त अधिकारी कर्मचारी तथा राज्य सरकार द्वारा पदाभिहित अधिकारी निर्वाचन के परिणाम घोषित होने तक छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर समझे जाएंगे और उस समय तक निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन रहेंगे।