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राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बालिका का कानूनी अधिकार की जानकारी दिया गया

राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बालिका का कानूनी अधिकार की जानकारी दिया गया

नारायणपुर, 24 जनवरी 2025  जिला व सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोंडागांव उत्तरा कुमार कश्यप प्रधान के आदेश अनुसार उच्च प्राथमिक शाला मरकाबेड़ा में विशेष शिविर आयोजित किया गया शिविर में रिटेनर अधिवक्ता नारायणपुर श्री चंद्र प्रकाश कश्यप के द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी 2008 से 24 जनवरी 1966 को श्रीमती इंदिरा गांधी प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनने के दिन को मनाने आदेश दिया गया 6 से 14 वर्ष की बालक बालिकाओं को निरूशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 14 वर्ष के नीचे के बालक बालिकाओं को जोखिम पूर्ण कार्य में नहीं रखा जाएगा बाल विवाह अवरोध अधिनियम बालिकाओं का विवाह का उम्र 18 वर्ष है कम उम्र में विवाह करने वालों के लिए दंड का प्रावधान है।

गुड टच एवं बेड टच चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम पुत्र पुत्री का पैतृक संपत्ति पर बराबर का अधिकार के संबंध में विधिक जानकारी दिया गया घासीराम नेताम पी.एल.वी के द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा डालसा,नालसा,सालसा निरूशुल्क अधिवक्ता न्यायालय में पैरवी हेतु प्राप्त होता है। के संबंध में जानकारी दिया गया शिविर में प्रधान पाठक श्रीमान नाग एवं शिक्षक शिक्षक गण छात्र-छात्राओं सहित उपस्थित रहे

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