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10 दिवस के भीतर कार्यवाही नही होने पर धरना देने के लिए मजबूर होंगे चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ

10 दिवस के भीतर कार्यवाही नही होने पर धरना देने के लिए मजबूर होंगे चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ

सहायक आयुक्त आदिवासी विकास शाखा के द्वारा दिनांक 27.03.2025 को छत्तीसगढ़ लघु वेतन शासकीय चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ जिला शाखा नारायणपुर को विभागीय आश्रम/छात्रावास एवं कार्यालयों मे कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की समस्याओ के समाधान के संबंध मे सहायक आयुक्त कार्यालय मे बैठक आहूत की गई| जिसमे संघ के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व मे जिला पदाधिकारियों के साथ मिलकर जिले के मुख्य समस्याओ से सहायक आयुक्त महोदय को अवगत कराया| पूर्व में भी संघ के द्वारा विभागीय कर्मचारियों के समस्याओं का निराकरण हेतु पत्राचार किया जा चुका है, परंतु इन प्रकरणों पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं किया गया है, इसलिए कर्मचारी संघ ने सहायक आयुक्त कार्यालय घेराव हेतु 10 दिवस का समय निर्धारित किया है जिस पर उचित कार्यवाही तत्काल किया जावे, अन्यथा संघ घेराव करने पर बाध्य होगा जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी विभाग एवं जिला प्रशासन की होगी।

जिले मे विभागीय आश्रम/छात्रावास एवं कार्यालयों मे कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की मुख्य समस्याएं –
पूर्ववती विभागीय निर्देश दिनांक 29.10.1996 एवं 22.11.1999 के तहत पंचायत प्रस्ताव/अनुमोदन अनुसार राज्य के कुछ जिला में नियुक्ति एवं कुछ जिलों में मौखिक निर्देश पर रखा गया है। विभागीय निर्देश दिनांक 13.09.2010 द्वारा विभागीय सेटअप जारी किया गया है, उक्त सेटअप के शर्त कड़िका 03 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि चतुर्थ श्रेणी के कोई भी पद सीधी भर्ती से नहीं भरे जायेंगे। ऐसे रिक्त पद अतिशेष कर्मचारियों से अथवा नियमितिकरण योग्य दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों से भरे जायेंगे का उल्लेख है।
अतः विभागीय निर्देश दिनांक 13.09.2010 के तहत जारी सेंटअप के शर्त कंडिका 03 के अनुपालन में संबंधित कलेक्टर दर/दनिक वेतनभोगी/मौखिक दर/मजदूरी दर/ पूर्णकालीन स्वैच्छक कर्मचारियों को वरिष्ठता क्रम में कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि स्थापना के रिक्त पदों पर समायोजन करते हुए विभाग के निर्देश दिनांक 12.09.2011 में निहित प्रावधान के तहत वर्ष 2014 से एवं प्रथम नियुक्ति/कार्यरत अनुसार क्रमशः नियमित वेधनमान का लाभ दिया जाये।
विभाग के निर्देश दिनांक 12.09.2011, 20.09.2011, 04.11.2016, 06.02.2017 एवं 11.01.2021 के अनुसार कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि कर्मचारियों को प्रथम 03 वर्ष कलेक्टर दर पश्चात् नियमित वेतनमान का लाभ दिये जाने उपरांत सेवा पुस्तिका में संधारित करते हुए वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ दिया जावे।
विभाग में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी नियमित कर्मचारी जिनकी सेवा अवधि 10 वर्ष पूर्ण हो चुका है, ऐसे कर्मचारियों को योग्यता एवं वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति/क्रमोन्नति का लाभ दिया जावे।
आदिमजाति बल्याण विभाग अंतर्गत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नारायणपुर के आस-पास के संस्थाओं में स्वीकृत पदों से अधिक पदस्थ किये जाने के कारण अंदरूनी क्षेत्र में संचालित छात्रावास/आश्रम में कर्मचारियों की कमी पायी गयी है। कई संस्थाओं में एक-दो ही कर्मचारी कार्यरत है। ऐसी समस्या को युक्तियुक्तकरण करते हुए निराकरण किया जावे ।

अन्य मांगो 5………16 बिन्दुओ को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा किया गया | इस अवसर पर जिलाध्यक्ष श्री मंगलू राम उसेंडी, कार्यकारिणी अध्यक्ष श्री चमर सिंह प्रधान, जिला महामंत्री श्री जगदीश नाग, विभागीय अध्यक्ष श्री अस्वनी सोनी, उपाध्यक्ष श्री दानेश जैन, उपाध्यक्ष श्री राहुल सिंह ठाकुर, सचिव श्री कुशल नाग, कोषाध्यक्ष श्री महेंद्र हिरवानी, दिलीप आमड़े, प्रमेन्द्र देवांगन, नितेश साहू, तरुण बोस, खेमेश मांझी, कमलू नुरेटी, ललिता कचलाम, गीतांजली पासवान आदि सदस्य सम्मिलित हुए

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